Accountancy, asked by ppushpendradewangan, 22 hours ago

1. क्या एक अवयस्क व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है?​

Answers

Answered by divinesha2007
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Indian Partenership Act की धारा 30 (1) के अनुसार कोई अवयस्क व्यक्ति फर्म का साझेदार नहीं हो सकता परन्तु उस फर्म के सभी साझेदार सहमति दे दे तो अव्यस्क को केवल साझेदारी के लाभों में शामिल किया जा सकता है।

PLEASE MARK AS BRAINLIEST IF IT IS CORRECT OR/AND USEFUL.

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