14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है इसका संबंध किस अधिकार से है
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अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक: 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा।
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