16 लॉकडाऊन खुलने के उपरांत बाज़ार में लोगो
द्वारा नियमो का उलंघन करने वालों के प्रति सख्त
कार्यवाही करने हेतु अपने नगर के जिलाधीश को
एक पत्र लिखिए। ५ अंक
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पटना, स्टेट ब्यूरो। Unlock Bihar: सरकार ने पहली से 16 अगस्त तक कुछ छूट के साथ अनलॉक का ऐलान किया गया है। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। प्रदेश, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों में 16 अगस्त तक सख्ती जारी रहेगी। बसें नहीं चलेंगी। निजी वाहन, ऑटो, टैक्सी से आने जाने की छूट रहेगी। लेकिन रात को 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कंटेनमेंटजोन में लॉकडाउन को पूर्णतया प्रभावी रखा गया है। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, रेंस्तरा और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50 फीसद कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिलाधिकारी देंंगे। हालांकि, कई छूटें भी दी गईं हैं।
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