1977 में आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यादी कोई इकाई किसी रुग्ण इकाई को अधिग्रहित करती है तो उसे करों में छूट दी जाती थी
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भारत सरकार व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), कंपनियां, फर्मों, सहकारी समितियों और ट्रस्टों (जिन्हें व्यक्तियों और लोगों के समूह के रूप में पहचान प्राप्त है) और किसी भी की अन्य कृत्रिम व्यक्ति के कर योग्य आय पर एक आयकर लगाता है। कर का भार प्रत्येक व्यक्ति पर अलग होता है। यह उदग्रहण भारतीय आय कर अधिनियम, 1961 द्वारा शासित किया जाता है। भारतीय आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा संचालित है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का हिस्सा है।
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Answer:
72A
Explanation:
रुग्ण इकाई के संविलयन के लिए करों में छूट (Tax Exemptions on Merger of Sick (Units)-1977 में आयकर अधिनियम में धारा 72 A जोड़कर यह व्यवस्था की गयी कि यदि कोई इकाई किसी रुग्ण इकाई का अपने में संविलयन करती है तो उसे करों में छूट मिलेगी।
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