History, asked by annubharti93150, 1 month ago

1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की मांगे किस प्रकार पूरी हुई​

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Answered by merealsal
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1989 को 11 सितम्बर 1989 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया था, जिसे 30 जनवरी 1990 से सारे भारत में लागू किया गया। यह अधिनियम उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता हैं जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही हैं तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों का उत्पीड़न करता हैं। इस अधिनियम मे 5 अध्याय एवं 23 धाराएँ हैं। अत्याचार के अपराध अत्याचार के अपराधों के लिए दंड-

( 1 ) कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है- ( i ) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अन्वाय घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा । ( ii ) अनुसूचित जाति था अनुसुचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल - मूत्र कुरा पशु - शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचाने , अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से करेगा . ( iii ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमाएगा या किसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानद के सम्मान के विरुद्ध है ( iv ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसे आबंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आबंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभ ोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या उसे आबंटित भूमि को अंतरित करा लेगा ; ( v ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि , परिसर या जल पर उसके अधिकारों के सपनोम में हस्तक्षेप करेगा ( vi ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को " बेगार " करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार के बलात्श्रम या अंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलएगा. ( vi ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अमार्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित से निन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभिवस्त करेगा । ( vii ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या , द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला बाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा : ( viii) किसी लोक सेवक को कोई मिश्या गा तुच्छ जानकारी देगा और उसके द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक से उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कराएगा : ( ix ) जनता को दृष्टिगो चर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा ( x ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उनसको लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा : ( xi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उसी स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शो ण करने के लिए , जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती , करेगा :. ( xii) किसी पोत , जलाशय या किसी अन्य उद्गम के जल को जो आम तौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है , दूषित या गंदा करेगा जिससे कि वह उस प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए उसका आम तौर पर प्रयोग किया जाता है । ( xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक निगम के स्थान के मार्ग के किसी दिजन्य अधिकार से वंचित करेगा या ऐसे सदस्य को बाधा पहुंचाएगा , जिससे कि वह ऐसे सार्वजनिक अभिगम के स्थान का उपयोग करने या वहां पहुंचने से निवारित हो जाए जहां जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग को उपयोग करने का या पहुंचने का अधिकार है :.

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