2 राष्ट्रपति को
का विशेषाधिकार प्राप्त है।
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राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में शामिल है कि राष्ट्रपति के खिलाफ ना दीवानी मामलों में नाही फौजदारी मामलों में कोई कार्यवाही हो सकती है। b. दीवानी या सिविल मामलों में राष्ट्रपति को 2 महीने पहले पूर्व सूचना देकर राष्ट्रपति से पूछताछ कर सकते हैं।
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