2. यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या एक हजार से अधिक हो, तो उस ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी?
(A) 10 (C) 30 (B) 20 (D) 40
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In Hindi:-
पंचायतीराज एक्ट के तहत परिसीमन कराया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों के वार्ड यानी ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या का निर्धारण होगा। इस एक्ट के मुताबिक ग्राम पंचायत की एक हजार की आबादी पर नौ सदस्य, दो हजार तक 11, तीन हजार तक 13 और तीन हजार से अधिक होने पर 15 सदस्य होंगे।
In English:-
Delimitation will be done under the Panchayati Raj Act. Under this, the number of wards of Gram Panchayats i.e. Gram Panchayat members will be determined. According to this act, the Gram Panchayat will have nine members for a population of one thousand, 11 up to two thousand, 13 up to three thousand, and 15 members if it exceeds three thousand.
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1001 से 2000 आबादी तक ग्राम पंचायत के 10 वार्ड
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