Accountancy, asked by hariom4478dangi, 9 months ago

3. जीएसटी अधिनियम के तहत करारोपण और संग्रह के प्रावधान की व्याख्या करें।
Fynlain the provision of leyy and collection under GST Act.​

Answers

Answered by ronakkothari45
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Answer:

Section 9 - Levy and collection

(2) The central tax on the supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel shall be levied with effect from such date as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

Answered by priyadarshinibhowal2
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सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अनुसार लेवी और संग्रह:

  • सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(1) के तहत एक कर लगाया जाएगा, जिसे केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) कहा जाता है। मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्य आपूर्ति पर, धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर, और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी दर (अधिकतम 20%) पर GST परिषद की सिफारिश पर, और इस तरह से एकत्रित किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और कर योग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा।
  • सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 9(2) के तहत, निम्नलिखित आपूर्ति का सीजीएसटी जीएसटी परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के प्रभाव से लगाया जाएगा। कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट पेट्रोल), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन।
  • धारा 9(3) के तहत, सीजीएसटी को अधिसूचित वस्तुओं/सेवाओं या दोनों पर प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर भुगतान किया जाना है (फॉरवर्ड के तहत माल/सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के बजाय माल/सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान करने की देयता) शुल्क)।

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#SPJ3

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