Political Science, asked by mrsahuji065, 3 months ago

4. जिलाधीश की शक्तियों और कार्यों की चर्चा कीजिए​

Answers

Answered by asajaysingh12890
7

Answer:

जिलाधीश का मुख्य कार्य जिले में शांति, सुरक्षा, सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। जिलाधीश पुलिस अधीक्षक की सहायता से जिले के पुलिस तंत्र पर भी नियंत्रण स्थापित रखता है और पुलिस थानों का निरीक्षण करता है और जिला कारागार का भी निरीक्षण करता है।

जिले में विद्यमान भूमि का रिकार्ड रखना और किसानों से भूमि कर वसूलना । ... नागरिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान कर सभी क्षेत्रों में जिले का विकास करना । जिले का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधीश या कलेक्टर होता है । वह जिले के सभी कार्यो की देखरेख करता है ।

Answered by rihuu95
0

Answer:

जिलाधीश का मुख्य कार्य जिले में शांति, सुरक्षा, सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। जिलाधीश पुलिस अधीक्षक की सहायता से जिले के पुलिस तंत्र पर भी नियंत्रण स्थापित रखता है और पुलिस थानों का निरीक्षण करता है और जिला कारागार का भी निरीक्षण करता है।

Explanation:

जिलाधीश की शक्तियों और कार्यों की चर्चा

जिलाधीश' और 'कलेक्टर' के रूप में जिले में राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकार संपन्न प्रतिनिधि या प्रथम लोक-सेवक होता है।

जिलाधीश एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है जो भारत में जिला स्तर पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट और एक जिले के सामान्य प्रशासन के प्रभारी का प्रमुख होता है क्योंकि जिलाधीश के पास जिले के भू-राजस्व के संग्रह भी जिम्मेदार होती है इसलिए जिलाधीश के पद को राजस्व विभाग के संदर्भ में जिला कलेक्टर (Districy Collector) के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। जिलाधीश जिले के लिए राजस्व विभाग का प्रभारी होता है। इसके अलावा पदाधिकारी Divisional Commissioner की देखरेख में काम करता है इसलिए इस पद को डिप्टी कमिश्नर (Deputy Commissioner) के रूप में भी जाना जाता है। राजस्व विभाग में 2 जिसको Deputy District Collector के नाम से भी जाना जाता है, आमतौर पर एक तहसीलदार होता है जो District Revenue Officer (DRO) में रिपोर्ट करता है।

जिलाधीश के कार्य व जिम्मेदारियां-

जिलाधीश के तीन कार्य प्रमुख है। इन तीन कार्योँ के अंतर्गत जिलाधीश को कई जिम्मेदारियों को व्यवस्थित ढंग से चलाना होता है। जिलाधीश के ये तीन कार्य निम्न हैं-

(1) जिला मजिस्ट्रेट के रूप में-

(2)जिला कलेक्टर के रूप में,

3) उपायुक्त/जिला आयुक्त के रूप में।

Similar questions