5. बेगार को किस मौलिक अधिकार के द्वारा समाप्त किया गया?
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अनुच्छेद 23 (1) के अनुसार, “मनुष्यों के क्रय-विक्रय और बेगार (जबरदस्ती श्रम) पर रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है.” इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अपवाद यह है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है. लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण या सामजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा.
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