6. बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया?
Answers
Answer:
बाल अधिकारों की घोषणा, जिसे कभी-कभी बाल अधिकारों की जिनेवा घोषणा के रूप में जाना जाता है, बाल अधिकारों को बढ़ावा देने वाला एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसे एग्लेंटाइन जेब द्वारा तैयार किया गया था और 1924 में लीग ऑफ नेशंस द्वारा अपनाया गया था, और एक विस्तारित रूप में अपनाया गया था। 1959 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा
Explanation:
बाल अधिकारों की घोषणा (1924)
23 फरवरी 1923 को जिनेवा में इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रन यूनियन द्वारा प्रकाशित दस्तावेज़ का पाठ इस प्रकार है:
- बच्चे को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से उसके सामान्य विकास के लिए आवश्यक साधन दिए जाने चाहिए।
- जो बच्चा भूखा है उसे खाना चाहिए, जो बच्चा बीमार है उसकी देखभाल करनी चाहिए, जो बच्चा पिछड़ा है उसकी मदद करनी चाहिए, अपराधी बच्चे को वापस लाना चाहिए, और अनाथ और परित्यक्ता को आश्रय और सहायता देनी चाहिए।
- संकट के समय बच्चे को सबसे पहले राहत मिलनी चाहिए।
- बच्चे को आजीविका कमाने की स्थिति में रखा जाना चाहिए, और हर प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा की जानी चाहिए।
- बच्चे को इस चेतना में लाया जाना चाहिए कि उसकी प्रतिभा को उसके साथी पुरुषों की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए।
इसके बारे में और जानें
brainly.in/question/25851081
brainly.in/question/53051167
#SPJ2
Answer: 20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा “बाल अधिकार समझौते” को पारित किया गया था इस साल 20 नवम्बर को इसके 25 साल पूरे हो रहे हैं । बाल अधिकार संधि ऐसा पहला अन्तराष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है।
Explanation:
20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा “बाल अधिकार समझौते” को पारित किया गया था इस साल 20 नवम्बर को इसके 25 साल पूरे हो रहे हैं । बाल अधिकार संधि ऐसा पहला अन्तराष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है।
इस दिवस की परिकल्पना एक भारतीय नागरिक वी-के कृष्ण मेनन ने की थी। 20 नवंबर का बाल दिवस के रूप में महत्त्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1959 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा (General Assembly) ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। वर्ष 1989 में 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अभिसमय (Convention) को अपनाया।
इन 41 बाल अधिकारों में से 16 अधिकार भारतीय बच्चों के संदर्भ में ज्यादा जरूरी हैं। इन्हें हर भारतीय को जानना भी चाहिये। इसीलिए मैं उन्हीं 16 अधिकारों के बारे में विस्तार से लिख रहा हूं। जिंदा रहना एवम विकसित होना : हर बच्चे को जिन्दा रहने का मौलिक अधिकार है।
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