6. नेशनल असेंबली ने मताधिकार किसे दिया?
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राज्य के नागरिकों को देश के संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार चलाने के हेतु, अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार को मताधिकार (फ्रैंचाइज) कहते हैं। जनतांत्रिक प्रणाली में इसका बहुत महत्व होता है। जनतंत्र की नीवं मताधिकार पर ही रखी जाती है।
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नेशनल असेंबली ने बस अच्छे मित्रवत और मौद्रिक स्थिति के निवासियों को स्थापना की अनुमति दी गई थी।
मताधिकार:
- निवासियों ने मतपत्रों की एक सभा के पक्ष में फैसला किया, जिन्होंने इस प्रकार विधानसभा को चुना।
- सभी निवासियों ने, किसी भी मामले में, मतदान करने का विशेषाधिकार सुरक्षित नहीं रखा।
- केवल 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों ने, जिन्होंने किसी कार्यकर्ता के मुआवजे के कम से कम 3 दिनों के बराबर शुल्क का भुगतान किया था, उन्हें गतिशील निवासियों के साथ स्थिति दी गई थी, या कम से कम, वे वोट के लिए योग्य थे।
- इसमें विशेष रूप से वे व्यक्ति होते थे जिनके भाले पर अपरिचित नियम टिका होता था।
- अन्य पश्चिमी देशों में, बहुमत नियम ढांचा वर्तमान में पूरी तरह से विकसित हो गया है, कहीं से भी सभी वयस्क निवासियों को मतदान करने का विकल्प स्वीकार नहीं किया गया था।
वर्तमान परिस्थितियाँ:
- भारत जैसे वोट आधारित देश में, सभी वयस्क, उदाहरण के लिए, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी मतदान करने का विशेषाधिकार सुरक्षित रखते हैं चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
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