8. भारतीय संविधान में वर्णित पंथनिरपेक्षता सम्बन्धी प्रावधानों
का वर्णन कीजिये।
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भारत के संविधान ने पंथनिरपेक्ष राज्य का आदर्श ग्रहण किया है, अर्थात राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। राज्य के पंथनिरपेक्ष होने का अर्थ है कि राज्य का संबंध मात्र व्यक्तियों से है ! ... सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को बिना किसी बाधा के मानने, धर्म संबंधी आवरण करने, तथा धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
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