890 Ec किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का वित्तीय वर्ष 2006-2007 में 245,000 मासिक वेतन था। उन्होंने 7000 प्रतिमाह का अंशदान भविष्य निधि में किया तथा ₹9,225 वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। उन्होंने ₹10,000 का राष्ट्रीय बचत-पत्र भी खरीदा। आयकर से छूट के लिए स्वीकार्य अधिकतग धनराशि ₹ 100000 है। आयकर की दरे निम्नवत है। देय आयकर पर शिक्षा उपकार भी लगता है। प्राचार्य के आयकर की कुल राशि है।
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हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड जनरल मैनेजर का पेंशन 1200 फीसदी बढ़कर 30,592 रुपये पर पहुंच गया. पहले उन्हें 2,372 रुपये का पेंशन मिलता था. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की मदद से उन्होंने EPFO में EPS के तहत अपनी पेंशन ठीक करने का आवेदन दिया.
किसी एम्प्लॉयी के वेतन का बहुत छोटा सा हिस्सा ही EPS में जाता है. याचिकाकर्ता ने ईपीएस एक्ट में 1996 में हुए संशोधन का हवाला दिया. इसके तहत सदस्य अपने योगदान को बढ़ाकर कुल वेतन (बेसिक सैलरी+DA) का8.33 फीसदी तक कर सकता है. इसके लिए वेतन की कोई उपरी सीमा नहीं है.
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