(अ) आप सरपंच/महापौर के चुनाव में मतदान क्यों नहीं सकते हैं?
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मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी किया जाता है. अगर किसी वजह से आपके पास आपका वोटर आईडी नहीं है और आप वोट डालना चाहते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिना वोटर आईडी के भी वोट डाल सकते हैं.
बिना वोटर आईडी कार्ड वोट डालने के लिए जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटर लिस्ट या निर्वाचन सूची में शामिल हो.
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पहले वोटर लिस्ट में नाम चेक करें.
हर पोलिंग स्टेशन पर उस क्षेत्र के मतदाताओं की एक लिस्ट होती है. अगर आपका नाम इस लिस्ट से गायब है तो आप वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते. अगर किसी नागरिक को चुनाव आयोग से वोटर स्लिप मिलती है तो यह तय हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है.
यह पर्ची, किसी भी मान्य आईडी के साथ मिलकर वोटर कार्ड का काम करती है.
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप वोट डाल सकते हैं. अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आपको निर्वाचन अधिकारी के सामने अपनी पहचान साबित करने की जरूरत पड़ेगी.
इसे भी पढ़ें: वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
अपनी पहचान साबित करने के लिए आप अपनी इन फोटो आईडी का प्रयोग कर सकते हैं
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
आधार कार्ड
केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड
बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के तहत रेसिस्टेंस जीन आइडेंटिफायर का जारी किया हुआ स्मार्टकार्ड
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का कार्ड
फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट
श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिप
इसके अलावा विधायक और सांसद को जारी किए गए आधिकारिक आइडेंटिटी कार्ड का भी इस्तेमाल आईडेंटिटी कार्ड के तौर पर कर सकते हैं. आपके बिजली का बिल, राशन कार्ड, किराए की पर्ची या घर के कागजात, गाड़ी के कागजों का प्रयोग आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर मान्य नहीं होता.
अगर किसी को वोटर स्लिप नहीं मिलती तो वे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन के जरिए जान सकते हैं कि उनका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं?
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