अंतर्राज्यीय जल-विवाद के क्या कारण हैं?
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एक्ट के तहत जब राज्य सरकार की ओर से जल विवाद से संबंधित कोई शिकायत केंद्र
सरकार को मिलती है तो केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों से विवाद को हल निकालने के लिए
बातचीत करने का आग्रह कर सकती है। अगर बातचीत से इस विवाद का हल नहीं निकलता
तो केंद्र सरकार को ऐसी किसी शिकायत के मिलने के एक वर्ष के भीतर जल विवाद
ट्रिब्यूनल का गठन करना होता है
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