Hindi, asked by mpoonamj03, 7 months ago

आप अपने माता-स्तिा के साथ बैंक गर आपने देखा कि एक बरिष्ट नागरिक
को बैंक का फार्म भरने में काफी दिक्कत आ रही बीडल-बार अयने चरम
रहे थे, हाफ कर ले शेर कार्म भरने की कोखा कर रहे ऐसी स्थिति​

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Answered by justinbaijuabraham
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Answer:मेरी मां वरिष्ठ नागरिक है और उसने बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से 2.50 लाख रुपये का ब्याज अर्जित किया है जो आयकर की दो लाख रुपये की सीमा से अधिक है। इसलिए, उसने सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम में 75,000 रुपये जमा करवाए ताकि उसे धारा 80सी का लाभ मिल सके। उसने फॉर्म 15 जी भर कर भी दिया ताकि कोई कटौती न हो। लेकिन बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट से मिले ब्याज पर 50,000 रुपये टैक्स (बिना पैन के- 20 फीसदी के हिसाब से) के तौर पर काट लिए। बैंक ने सलाह दिया कि टैक्स के रिफंड के लिए मेरी मां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। क्या यह संभव नहीं है कि बैंक 80सी का प्रूफ स्वीकार करे और फिर जब आय टैक्सेबल नहीं होती है तो टैक्स भी न काटे। मेरी मां के पिास पैन कार्ड भी नहीं है। - शशिकांत, रायपुर

- आयकर अधिनियम की धारा 206एए के अनुसार, चूंकि आपकी मां के पास पैन नंबर नहीं है इसलिए बैंक को फॉर्म 15जी भर कर देने के बावजूद बैंक 20 फीसदी के हिसाब से ब्याज पर टैक्स काटेगा। आपकी मां एक वरिष्ठ नागरिक हैं इसलिए उन्हें फॉर्म 15जी के बजाए फॉर्म 15एच भर कर देना चाहिए।

एक वरिष्ठ नागरिक ऐसी परिस्थिति में फार्म 15एच भर कर दे सकता है जब उसकी टैक्सेबल इनकम शून्य हो। इसलिए आपकी मां के मामले में धारा 80सी के तहत बचत करने के बाद कोई कर देनदारी नहीं बनती है इसलिए फॉर्म 15एच भर कर देना चाहिए।

अब टैक्स के तौर पर बैंक ने जो पैसे काटे हैं उसके रिफंड के लिए आपकी मां को आवश्यक रूप से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। कृपया ध्यान रखें कि आपकी मां बिना पैन कार्ड के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकती हैं।

इसके अलावा भले ही वह फॉर्म 15एच भर कर दें लेकिन उन्हें पैन नंबर देना ही होगा नहीं तो बैंक फिर से 20 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स काटेगा। ध्यान रखें कि आपके लिए प्रत्येक मामले में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी नहीं होता लेकिन इसके लिए पैन होना जरूरी है।

मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूं। मैंने पांच साल पहले 30 लाख रुपये में अपना ऑफिस खरीदा था। अब मैं इस ऑफिस को 75 लाख रुपये में बेच कर अपने घर के पास ही ऑफिस खरीदना चाहता हूं। क्या नये ऑफिस की खरीदारी में किए गए पुनर्निवेश पर मुझे कोई छूट मिलेगी? - राकेश हांडा, दिल्ली

- रेजीडेंशियल हाउस के अलावा दीर्घावधि की किसी और परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त होने वाले लाभ पर छूट का दावा करने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं। बिक्री से जो भी पैसे मिलते हैं उसका निवेश आप निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी रेजीडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की खरीदारी या नया मकान बनवाने में कर सकते हैं।

वैकल्पिक तौर पर आप आरईसी या एनएचएआई के बांड में कैपिटल गेन का निवेश छह महीने के भीतर कर सकते हैं। हालांकि, छूट के लिए दूसरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, अगर आप नई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पुरानी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को बेच कर खरीदते हैं तो आप किसी तरह की छूट का दावा नहीं कर पाएंगे।

साल 2012-13 में मैंने 15,000 रुपये के मेडिकल खर्च का दावा अपने नियोक्ता के पास नहीं कर पाया था। मेरे पास इसके सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे डॉक्टर की रसीद और मेडिकल बिल आदि हैं। क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मैं इस कटौती का दावा कर सकता हूं या नहीं? - अमित राठौर, भोपाल

- कानूनी तौर पर किसी कर्मचारी को 15,000 रुपये के मेडिकल खर्च पर छूट रिम्बर्समेंट के तौर पर नियोक्ता की तरफ से मिलता है।

इसलिए, जब आप नियोक्ता को आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं करा पाए तो संभव है कि नियोक्ता ने इस पर टैक्स काटते हुए शेष राशि आपको दे दी हो। कानून विशेष रूप से यह छूट तब उपलब्घ कराता है तब 15,000 रुपये तक का भुगतान नियोक्ता द्वारा रिम्बर्समेंट के तौर पर किया जाता है।

आपके मामले में, आपने दस्तावेज जमा नहीं करवाए इसलिए इसे रिम्बर्समेंट नहीं माना जाएगा। यद्यपि आपने यह खर्च किया है लेकिन इसे रिम्बर्समेंट के तौर पर नहीं देखा जाएगा और इस पर छूट का दावा नहीं किया जा सकता। हालांकि, अगर नियोक्ता इस मेडिकल खर्च को रिम्बर्समेंट का नाम देता है और आपको जारी किए गए फॉर्म 16 में इसे प्रदर्शित करता है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए इसका दावा कर सकते हैं।

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