आप पंजीकृत व्यक्तियों से आपूर्ति की प्राप्ति के मामले में क्या-क्या प्रावधान है एक अकाउंट
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Explanation:
aapanjikirt vyaktiyo ke liye aApurti ki pirapti ke mamle me pirabadhan
अपंजीकृत व्यक्तियों से आपूर्ति की प्राप्ति के मामले में क्या क्या प्रावधान है?
अपंजीकृत व्यक्तियों से आपूर्ति की प्राप्ति के मामले में जीएसटी कानून के तहत स्पष्ट प्रावधान यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो पंजीकृत है, लेकिन वह किसी अपंजीकृत व्यक्ति से वस्तु या सेवा की आपूर्ति प्राप्त कर रहा है, तो पंजीकृत व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त होने वाले वस्तु या सेवा पर का भुगतान रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत पंजीकृत व्यक्ति यानि प्राप्तकर्ता ही कर भुगतान का उत्तरदायी होगा।
रिवर्स चार्ज तंत्र का मतलब कर का भुगतान करने का दायित्व जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति कर्ता जो आपूर्ति की अधिसूचित श्रेणियों से संबंध है, के बजाए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर होता है।
अर्थात जब कोई पंजीकृत व्यक्ति व्यक्ति किसी अपंजीकृत से वस्तु या सेवा की आपूर्ति प्राप्त करता है तो वह उस वस्तु या सेवा पर कर का जो दायित्व होता है वह आपूर्तिकर्ता की बजाय वस्तु प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता पर होता है।
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