आपात काल क्या है संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए
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आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य देश की संप्रभुता एकता अखंडता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य इसकी पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। संविधान में बिना किसी संशोधन के संघीय ढांचे का एकात्मक ढांचे में परिवर्तन भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है।आधार — युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल। आधार — राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल आधार भारत में वित्तीय अस्थिरता।
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