aapko Kaise Pata chalega ki broker ya sub broker sebi ke saath panjikrit hai
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Explanation:
मई 2020 में डेपोसिटोरीज़ (जैसे NSDL और CDSL) ने एक नयी प्रक्रिया जारी की थी जिसमे निवेशक किसी भी डिलीवरी ट्रेड के लिए अपने शेयर्स TPIN का उपयोग करने के बाद ही बेच सकते थे। इस नयी प्रक्रिया की वजह से निवेशक अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट बिना पावर ऑफ़ अटॉर्नी के फिजिकल कागज़ के पूरी तरह ऑनलाइन खोल और चला सकते थे।
SEBI ने अब डेपोसिटोरीज़ को मौजूदा TPIN के अलावा शेयर को डीमैट अकाउंट से डिलीवर करने के लिए OTP को अनिवार्य कर दिया है। सभी स्टॉकब्रोकर्स को CDSL द्वारा इस सर्कुलर के अनुसार शनिवार, 20 फरवरी, 2021 से इस प्रक्रिया को लाइव करने के लिए कहा गया है। इस वजह से, नीचे लिखे गए बदलाव सभी non-PoA डीमैट अकाउंट में होंगे:
1.TPIN के अलावा शेयर को डीमैट अकाउंट से डिलीवर करने के लिए OTP दर्ज करना होगा। आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर CDSL द्वारा OTP भेजा जाएगा।
Authorisation before a trade
2. अब तक, TPIN ऑथोराइज़ेशन 90 दिनों के लिए वैलिड था, जिसका अर्थ था कि एक बार स्टॉक को डेबिट के लिए अधिकृत करने के बाद, आपको अगली बार उसी स्टॉक को (CDSL वेबसाइट पर जाकर) अधिकृत नहीं करना पड़ता। 20 फरवरी, 2021 से, अधिकृत करना सिर्फ एक ट्रेडिंग दिन के लिए ही वैलिड रहेगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक दिन जब आप किसी स्टॉक को बेचने का इरादा रखते हैं, तब आपको CDSL के वेबपेज पर फिर से निर्देशित किया जाएगा, जहां आपको डेबिट को अधिकृत करने के लिए TPIN और OTP दर्ज करना पड़ेगा।अगर CDSL किसी भी कारण से OTP भेजने में सक्षम नहीं है, आप तब भी सेल ट्रांसक्शन कर सकते हैं। ट्रेडिंग के दिन शाम 5:00 बजे से पहले ट्रेड करने के बाद आपको सेल ट्रांसक्शन के डेबिट को अधिकृत करना होगा। ऐसा करने के लिए, आपको kite पर होल्डिंग्स पेज पर ’Authorisation’ बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आप सेल करने के बाद डेबिट को अधिकृत नहीं करते हैं, तो ट्रांसक्शन शार्ट डिलीवरी माना जायेगा और बाद में ऑक्शन और पेनल्टी लगेगा। आप ऑक्शन प्रक्रिया के बारे में अधिक यहाँ पढ़ सकते हैं।