आरोपी व अभियुक्तों के प्रमुख अधिकारों का वर्णन कीजिए
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आरोपी व अभियुक्तों के प्रमुख अधिकारों का वर्णन - -
१) संविधान के अनुच्छेद २०(२) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। यह उपबंध आंग्ल विधि के सिध्दांत Nemo debet vis vexari पर आधारित है।
२)पुलिस द्वारा एफ आई आर कॉपी दिए जाने का अधिकार-
३) जमानत का अधिकार।
४) निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार।
५)एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण।
६) शीघ्र विचारण का अधिकार।
७)पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के लिए प्रतिकर।
८)निरुद्ध व्यक्ति को अपने परिवार सदस्यों और वक़ील से बात करने का अधिकार।
९)पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण।
१०)गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अन्य को देना।
११)निरुद्ध व्यक्ति को लोकेशन की जानकारी देना।
१२) 24 घंटो के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना।
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