आर्टिकल 69 क्या कहता है
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Article 69
उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान–
प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात् :–
ईश्वर की शपथ लेता हूं
“मैं, अमुक ———————————कि मैं विधिद्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं
श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा ।”।
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