आधार कार्ड की विशेषताएं बताते हुए उस पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए
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आधार संख्या रेण्डम नम्बर है जिसमें किसी प्रकार की आसूचना नहीं है। नामांकन के इच्छुक व्यक्ति को नामांकन प्रक्रिया के दौरान जनसांख्यिकीय और बायोमीट्रिक जानकारी उपलब्ध करवानी होती है। आधार नामांकन प्रक्रिया में जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल इत्यादि जैसे विवरण को संग्रहित नहीं किया जाता है।
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इसे जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन की प्रक्रिया से हासिल किया गया है। डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया में यह जांचने के लिए कि क्या व्यक्ति पहले से ही डेटा बेस में है अथवा नहीं; नामांकन प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई निवासी की जनसांख्यिकीय/बॉयोमीट्रिक जानकारी को यूआईडीएआई के डेटाबेस के रिकार्ड के साथ तुलना की जाती है। निवासी के आधार हेतु केवल एक बार ही नामांकन की आवश्यकता है और डी-डुप्लीकेशन के बाद केवल एक आधार ही सृजन किया जाएगा। यदि निवासी एक से अधिक बार नामांकन करवाता है तो उत्तरवर्ती नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे।
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