आधार के सामने वाला का प्रमुख बताना कौन
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Explanation:
आधार नामांकन प्रक्रिया में आईडीयुक्त पावती इकट्ठा करने से पूर्व नामांकन नामांकन फार्म को भरना, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करना, पहचान और पते के प्रमाण दस्तावेज़ प्रस्तुत करना शामिल हैं। आधार नामांकन की मुख्य विशेषताएं है:-
आधार नामांकन निशुल्क है।
आप अपनी पहचान और पते के प्रमाण व दस्तावेज़ के साथ भारत में किसी भी प्राधिकृत्त नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं।
यू.आई.डी.ए.आई. पहचान और पते के अनेक प्रमाण दस्तावेजों को स्वीकार करता है। कृपया, समर्थित मान्य दस्तावेजों की सूची हेतु यहां क्लिक करें। इलैक्शन फोटो आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस पहचान और पते के कॉमन प्रमाण हैं।
फोटो लगे पेन कार्ड और सरकारी पहचान पत्र जैसे पहचान के प्रमाण दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य हैं। तीन महीने तक पुराना पानी-बिजली का बिल/टेलीफोन बिल जैसे दस्तावेज पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य हैं।
यदि आपके पास उपर्युक्त कॉमन प्रमाण न हो तो राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा लैटर-हैड पर जारी प्रमाण-पत्र, पहचान का प्रमाण माना जा सकता है बशर्ते उस पर व्यक्ति का फोटो भी लगा हो। पते के प्रमाण के तौर पर एम.पी./एम.एल.ए./राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा लैटर-हैड पर या ग्राम पंचायत मुखिया या उसके समकक्ष प्राधिकारी द्वारा (ग्रामीण क्षेत्र के मामले में) जारी प्रमाण पत्र को पते का प्रमाण दस्तावेज माना जा सकता है बशर्ते उस पर व्यक्ति का फोटो भी लगा हुआ हो।
यदि, परिवार में किसी सदस्य के पास अपना खुद का कोई मान्य दस्तावेज नहीं है तो वह भी आधार नामांकन करवा सकता है, यदि उसका नाम परिवार के अन्य सदस्य के रूप में मान्य पात्रता/हकदारी दस्तावेज़ में दर्ज है। ऐसे मामले में, परिवार के मुखिया का नामांकन सबसे पहले होना चाहिए जिसके पास अपनी पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेज होने चाहिए। उसके बाद परिवार का मुखिया अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए नामांकन के समय परिचयदाता बन सकता है जिसके आधार पर उसके परिवार के सदस्यों का नामांकन हो सकता है। यू.आई.डी.ए.आई, मुखिया के साथ संबंध के रूप में कई दस्तावेजों को मान्यता देता है। मान्य दस्तावेजों की सूचि के लिए कृपया यहां क्लिक करें।
जहां कहीं निवासी के पास दस्तावेज न हों तो वह नामांकन केंद्र पर उपलब्ध परिचयदाता की मदद ले सकता है। परिचयदाताओं को रजिस्ट्रार विर्निदिष्टक करता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित रजिस्ट्रार के कार्यालय से संपर्क