आयकर के लिये करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ? निवास स्थान क
करदायित्व पर भार समझाइए।
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आयकर वार्षिक आय पर लिया जाने वाला कर है। भारतीय आयकर अधिनियम के (अनुभाग 4) के अनुसार हर व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय पर उसके द्वारा दिये जाने वाले आयकर का निर्धारण किया जाता है। आयकर अधिनियम के अनुभाग 14 के अंतर्गत यह उल्लेखित है कि आयकर के रूप में चुकाए जाने वाले मूल्य और कुल आय की गणना करने के लिए सभी प्रकार की आय अर्थात वेतन, संपत्ति से होने वाली आय, व्यापार या नौकरी में हुआ लाभ, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोतों से होने वाली आय को शामिल करना होगा।
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त सभी प्रकार की आय को शामिल कर कुल आय की गणना आकलन वर्ष में अप्रैल की पहली तिथि को की जाती है। कराधान प्रक्रिया से संबंधित सभी गतिविधियों की ज़िम्मेदारी आयकर विभाग की है।
आयकर विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राजस्व विभाग का एक अंग है एवं यह केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अभिशासित है।
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