Political Science, asked by heeralalpatel341, 1 month ago

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की रचना संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए​

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Answered by princesharma4281
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Answer:

उत्तर–

सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का गठन (संरचना)

सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष प्रहरी होने के साथ-साथ देश का सर्वोच्च एवं अन्तिम न्यायालय है। इसके अधीन भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय स्थापित हैं। इन उच्च न्यायालयों के अधीन अन्य न्यायालय हैं। इस प्रकार देश के समस्त न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन को निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं

(1) न्यायाधीशों की संख्या -

संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कानून पारित करके परिवर्तन कर सकती है। संविधान द्वारा न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। संसद विभिन्न अधिनियमों द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के सम्बन्ध में अधिनियम 1985 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश होंगे। देश के शीर्ष न्यायालय पर लगातार बढ़ते मामलों के बोझ को देखते हुए केन्द्र सरकार ने 21 फरवरी, 2008 को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 हो गई है।

(2) न्यायाधीशों की नियुक्ति–

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पूर्व राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेता है। इस सम्बन्ध में वरिष्ठता क्रम का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। विशेष परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से 'तदर्थ न्यायाधीशों' (Adhoc Judges) की नियुक्ति भी कर सकता है। किन्तु तदर्थ नियुक्तियाँ करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के उन मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है जिनमें से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी है।

(3) न्यायाधीशों की योग्यताएँ–

संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं

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