An essay on hindi bhasa ke prati samman in hindi
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14 सितंबर 1949 को, भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह निर्णय भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अनुच्छेद 343, भारतीय संविधान के अनुसार, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब, दो भाषाएं हैं जो आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर, अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में उपयोग की जाती हैं।
आज के युवाओं को आगे आना होगा और इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाना होगा और हिंदी भाषा के बोले जाने पर गर्व करना होगा। जब हम ऐसा कहते हैं; हमारा मतलब यह नहीं है कि आप अन्य भाषाओं, जैसे कि अंग्रेजी या किसी अन्य से खुद को दूर कर लें। हम केवल आप सभी से एक भाषा, एक राष्ट्र के माध्यम से भारत को एकजुट करने की अपील करते हैं।