अनु २९और30 नागरिक विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है 1.अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और सांस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार ,अनु सूची 29 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक विशेषतःअल्पसंख्यक वर्ग, को को अपनी भाषा, लिपि लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है ।इसके अतिरिक्त राजकीय सहायता से पूर्ण या आशिक रूप से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में भाषा ,धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
2. अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उनके संचालन का अधिकार, अनुसूचित 30 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उनकेे प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी प्रावधानित है कि शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर कोई विवेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग की है।
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