अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम,2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगी ?
A.राज्य वन विभाग
B.जिला कलेक्टर / उप आयुक्त
C.तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी/मण्डल राजस्व अधिकारी
D.ग्रामसभा
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Option C
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