अन्तः विवाह और बाल विवाह को समझाइये।
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Hlw
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अन्तः विवाह एक ऐसा रिवाज है, जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने ही सामाजिक समूह या जाति में विवाह करना पड़ता है। यह अपना समूह, अपनी ही जनजाति या जाति अथवा धार्मिक समूह होता है परन्तु अपना ही गोत्र नहीं होता। अपवाद रूप में कभी-कभी गोत्र अन्तर्विवाही होता है। अधिकातर मामलों में गोत्र बहिर्विवाही होते हैं।
बाल विवाह: आईपीसी की धारा 375 के अनुसार किसी भी अठारह साल से काम उम्र की महिला के साथ संभोग कानूनी रूप से दंडनीय है। धारा 375 के अपवाद के रूप में पुरुषों को 15 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र की अपनी वधु के साथ विवाह में सम्बन्ध की अनुमति दी गई है।
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