Hindi, asked by dsabb314, 3 months ago

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Answered by amritpal8806
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Explanation:

ये बिल 17 सितंबर को लोकसभा में पास हो गया है. इस बिल का मकसद है किसानों को उनकी फसल की निश्चित कीमत दिलवाना. ... इस समझौते में फसल की ओनरशिप किसान के पास रहेगी और उत्पादन के बाद व्यापारी को तय कीमत पर किसानों से उसका उत्पाद खरीदना होगा. हो सकता है कि व्यापारी खेती को स्पॉन्सर भी करे

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Answered by InayatGaba
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Answer:

बिल के मुताबिक, सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटा सकती है या उसमें शामिल कर सकती है. अध्यादेश में लिखा हैः

– अनाज, दलहन, आलू, प्याज़, तिलहन और तेल की सप्लाई पर अति-असाधारण परिस्थिति में ही सरकार नियंत्रण लगाएगी. अति असाधारण परिस्थितियां क्या होंगी? युद्ध, अकाल, कीमतों में अप्रत्याशित उछाल या फिर गंभीर प्राकृतिक आपदा.

– इन चीज़ों और किसी भी कृषि उत्पाद की जमाखोरी पर कीमतों के आधार पर ही एक्शन लिया जाएगा. इसे नियंत्रित करने के आदेश कब जारी किए जाएंगे? जब सब्ज़ियों और फलों की कीमत में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. या फिर जब खराब न होने वाले खाद्यान्नों की कीमत में 50 प्रतिशत तक का इज़ाफा होगा.

ये बिल लोकसभा में 15 सितंबर को पास हो चुका है.

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