अपंजीकृत व्यक्तियों से अपूर्ति की प्राप्ति के मामले में क्या प्रावधान है?
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apnjikrit vayaktiyo se apurti ke kya kya prabdhan hai
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रिवर्स चार्ज
स्पष्टीकरण:
- एक अपंजीकृत व्यक्ति से आपूर्ति की प्राप्ति के मामले में, पंजीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाएं प्राप्त कर रहा है, रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, इस प्रावधान (अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज) को 30.09.29 तक स्थगित रखा गया है।
- सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(4) के अनुसार, यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति एक अपंजीकृत डीलर (यूआरडी) से सामान/सेवाएं खरीदता है तो पंजीकृत करदाता रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है (केवल कुछ वस्तुओं/सेवाओं और पंजीकृत व्यक्तियों के लिए) .
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