Social Sciences, asked by tarineeyadu6, 4 months ago

अपने नजदीकी बैक मे जाकर बचत खाति खोलने की प्रक्रिय के बारे मे जनकारी प्राप्त कर प्रतिवेदन लिखे​

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Answered by jsanket0038
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Explanation:

खाता खोलने के लिए बैंक के निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा. आवेदन स्वयं खाताधारक द्वारा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में किया जाना चाहिए और आवेदक को आवेदन पत्र के सभी स्तम्भों में सूचना भरनी होगी. हर आवेदक को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उसने बचत खाते के नियमों को पढा है और वह उन्हें स्वीकार करता है.

निरक्षर जमाकर्ता, जो लिखने में असमर्थ हैं, को खाता खोलने के फॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान लगाने के लिए स्वयं बैंक में आना होगा. बैंक और आवेदक दोनों को परिचित साक्ष्य की उपस्थिति में अंगूठे का निशान लगवा लिया जाएगा. ऐसे निरक्षर जमाकर्ता को अपना नवीनतम फोटोग्राफ बैंक को देना होगा, जिसे बैंक को परिचित व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा. इस प्रकार जमाकर्ता को हर बार खाते से धनराशि निकालते समय अपने अंगूठे के निशान को अधिप्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी. वह बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में अपने अंगूठे का निशान लगा सकता है.

निरक्षर व्यक्तियों के एकल या संयुक्त बैंक खातों में चेक बुक सुविधा नहीं दी जाती.

हर खाताधारक को खाता खोलते समय अपना अद्यतन पासपोर्ट आकर का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा. (vi) बैंक के साथ संतोषजनक तरीके से परिचालित खाता रखनेवाले वर्तमान खाताधारक बैंक को नये खाते का परिचय दे सकता है. जब भी जमा खाता खोला जाएगा और वर्तमान खाताधारक से परिचय प्राप्त किया जाएगा, तब निम्नलिखित शर्तों का पूरा करना जरूरी होगा :

परिचयकर्ता का खाता कम से कम छ: महीने पुराना होना चाहिए और

परिचयकर्ता का खाता संतोषजनक तरीके से परिचालित और सक्रिय होना चाहिए.

परिचयकर्ता का खाता केवायसी मानदंडों का अनुपालन करनेवाला हो. मतलब यह कि प्रस्तावित परिचयकर्ता के बैक के पास रखे गए खाते के विषय में केवायसी की आवश्यकताओं को पूरा किया हो

परिचय के तौर पर धारक के फोटोग्राफ के साथ निम्न दस्तावेज भी स्वीकार किए जा सकते है.

वैध पासपोर्ट

पैन कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

मतदाता पहचान पत्र

रक्षा पहचान पत्र

केन्द्रीय / राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियो के पहचान पत्र.

ज्येष्ठ नागरिक कार्ड.

यदि परिचयकर्ता दिया हुआ परिचय वापस लेता है तो बैंक पूर्णत: अपने विवेकाधिकार के तहत खाते के परिचालन पर तुरंत रोक लगा सकता है, जिसके लिए जमाकर्ता को पूर्वसूचना देना जरूरी नहीं है और खाते पर आहरित किए गए चेक लौटाने / पारित न करने तथा खाता बंद करने की कार्यवाही बैंक के लिए उचित ही होगी.

Answered by Zatana
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Explanation:

Wear gloves

Wear mask

Wear Pp kit

Slap the person

If he/she doesn't wake up,Kick him/her also

Hope it helps.

T^T

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