अपने शादी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरपंच को एक पत्र लिखो
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विवाह पंजीयन अनिवार्य
विवाह का पंजीयन संसद द्वारा वर्ष 2005 द्वारा पारित बिल के आधार पर किया जाता है। यह बिल महिला राष्ट्रीय आयोग ने महिलाओ के हितार्थ को ड्राफ्ट किया है। इस बिल के दो मुख्य उदेश्य हैं। पहला उदेश्य बाल विवाह को रोकना और पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसके अधिकार दिलाना। इन उदेश्यों में यह बिल काफी हद तक सफल रहा है। बिल के प्रभावी होने के बाद के सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इसका अर्थ यह है कि 2005 और उसके बाद के सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य है। ऐसे विवाहों को विलम्ब शुल्क से छूट दी गयी है।
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