अस्पृश्यता को घोषित किया
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सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम- संसद ने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिये अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया तथा 1976में इसका संशोधन कर इसका नाम 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम' कर दिया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति(उत्पीड़न निवारण) अधिनियम,1989 के तहत प्रथम बार 'उत्पीड़न' शब्द की व्यापक व्याख्या की गई है।
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