अथवा
राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक एवं व्यावहारिक स्थिति का वर्णन कीजिए।
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Answer:
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*धारा 343 से 351 में आधिकारिक भाषा का उल्लेख है। इस धारा के अनुसार, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा का निर्णय लिया गया है। यह तय किया गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी और राष्ट्रीय देवनागरी लिपि होगी। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। यह निर्णय धारा 343 में उल्लिखित है। बीच में एक और निर्णय यह था कि संख्या वही होगी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की जाती है।
*अनुच्छेद 344 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक भाषा आयोग और समिति का गठन किया जाएगा
*अनुच्छेद 345 में राज्य की भाषा और प्रत्येक राज्य की भाषा शामिल है।
*अनुच्छेद 346 के अनुसार, यदि दो अलग-अलग राज्य हैं, तो वे संचार के लिए हिंदी का उपयोग कर सकते हैं
*अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति भवन की भाषा शामिल है
इस तरह, हिंदी भाषा के बारे में कुछ और बातें निम्नलिखित पैराग्राफ के बीच में शामिल हैं।