बाल अधिकार कानून के बारे में टिप्पणी
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68वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21-ए को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है,जिसके तहत 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
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