बाल एवं महिला विकास पर निबंध
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परिचय
महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में की गई थी। उद्देश्य महिला तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना था। 30 जनवरी 2006 से इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है महिला तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना।
इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है महिला तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना था। महिला तथा बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में यह मंत्रालय योजना, नीतियां तथा कार्यक्रम का निर्माण करता है; कानून को लागू करता है, उसमें सुधार लाता है और महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों को दिशा-निर्देश देता है व उनके बीच तालमेल स्थापित करता है। इसके अलावा अपनी नोडल भूमिका निभाकर यह मंत्रालय महिला तथा बच्चों के लिए कुछ अनोखे कार्यक्रम चलाता है। ये कार्यक्रम कल्याण व सहायक सेवाओं, रोजगार के लिए प्रशिक्षण व आय सृजन एवं लैंगिक सुग्राहता को बढ़ावा देते हैं। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा व ग्रामीण विकास इत्यादि के अन्य क्षेत्रों में भी एक पूरक व संपूरक भूमिका निभाते हैं। ये सभी प्रयास यह सुनिश्चित किए जा रहे हैं कि महिला को आर्थिक व सामाजिक दोनों रूप से सशक्त बनाया जाए और इस प्रकार उन्हें पुरुष के साथ राष्ट्र विकास में बराबर की भागीदार बनाया जाए।
नीति की पहल
बच्चों के समग्र विकास के लिए मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा कार्यक्रम समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) का क्रियांवयन करता रहा है, जिसके तहत पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, स्कूल जाने से पहले के अनौपचारिक शिक्षा का एक पैकेज प्रदान किया जाता रहा है। मंत्रालय “स्वयंसिद्ध” का भी क्रियान्वयन करता रहा है, जो महिला सशक्तीकरण के लिए एक समेकित योजना है। कई क्षेत्रों के कार्यक्रमों का एक प्रभावी समंवयन तथा निगरानी की जा रही है। मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अधिकतर कार्यक्रम गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे हैं। एनजीओ के अधिक सक्रिय भागीदारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुख्य कदम में समेकित बाल विकास सेवाओं तथा किशोरी शक्ति योजना, किशोरियों के लिए एक पोषण कार्यक्रम, बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आयोग का गठन करना तथा घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा अधिनियम को लागू करना शामिल हैं।
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