Bal adhikar k bare me
Answers
बच्चों के मानव अधिकारों को चिल्ड्रेन'स राइट्स अथवा बाल अधिकार कहा जाता है।
बच्चों के अधिकारों को चार भागों में बांट सकते हैं:
1. जीवन जीने का अधिकार - इसके अनुसार प्रत्येक लड़के और लड़की को जीने, अच्छा खाने पीने और अच्छी सेहत बनाने का अधिकार है।
2. संरक्षण का अधिकार - उनके बचपन को सुरक्षित रखने, शोषण से रहित रखने और श्रम, व्यापार या बाल विवाह न करने का।
3. सहभागिता का अधिकार - बच्चों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बच्चों की बात भी सुनी।
4. विकास का अधिकार - उन्हें विकास करने, शिक्षा प्राप्त करने और निडर होकर मनोरंजन प्राप्त करने का अधिकार है।
Explanation:
बाल अधिकार (Children's rights) नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत मानवाधिकारों को कहा जाता है।[1] बाल अधिकार सम्मेलन (सीआरसी) १९८९ की परिभाषा के अनुसार "कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु १८ वर्ष से कम है, जब तक कि नियम में परिभाषित वयस्कता को पहले प्राप्त नहीं किया हो", बच्चा कहलाता है।