bal adhikaro Ka sanrakshan par ek prativedan
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बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर ऐसे मामलों में कार्यवाही प्रारम्भ करना और निम्न मामलों में स्वतः संज्ञान लेना, जहाँ :
बाल अधिकारों का उल्लंघन व उपेक्षा होती हो।बच्चों के विकास और संरक्षण के लिए बनाये गये कानून का क्रियान्वयन नहीं किया गया हो।बच्चों के कल्याण और उसे राहत प्रदान करने के लिए दिये गये नीति निर्णयों,दिशा-निर्देशों या निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता हो।जहाँ ऐसे मामले पूर्ण प्राधिकार के साथ उठाये गये हों।बाल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के आवधिक समीक्षा और मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों का अध्ययन कर बच्चों के हित में उसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए सिफारिश करना।बाल अधिकार पर बने अभिसमयों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए बाल अधिकार से जुड़े मौजूदा कानून, नीति एवं प्रचलन या व्यवहार का विश्लेषण व मूल्यांकन करना और नीति के किसी भी पहलू पर जाँच कर प्रतिवेदन देना जो बच्चों को प्रभावित कर रहा हो और उसके समाधान के लिए नये नियम बनाने का सुक्षाव देना।सरकारी विभागों और संस्थाओं में कार्य के दौरान व स्थल पर बच्चों के विचारों का सम्मान को बढ़ावा देना और उसे गंभीरता से लेना।बाल अधिकारों के बारे में सूचना उत्पन्न करना और उसका प्रचार-प्रसार करना।बच्चों से जुड़े आँकड़े का विश्लेषण व संकलन करना।बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और बच्चों की देखभाल करने वाले प्रशिक्षण कर्मियों के प्रशिक्षण पुस्तिका में बाल अधिकार को बढ़ावा देना और उसे शामिल करना:
बाल अधिकारों का उल्लंघन व उपेक्षा होती हो।बच्चों के विकास और संरक्षण के लिए बनाये गये कानून का क्रियान्वयन नहीं किया गया हो।बच्चों के कल्याण और उसे राहत प्रदान करने के लिए दिये गये नीति निर्णयों,दिशा-निर्देशों या निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता हो।जहाँ ऐसे मामले पूर्ण प्राधिकार के साथ उठाये गये हों।बाल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के आवधिक समीक्षा और मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों का अध्ययन कर बच्चों के हित में उसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए सिफारिश करना।बाल अधिकार पर बने अभिसमयों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए बाल अधिकार से जुड़े मौजूदा कानून, नीति एवं प्रचलन या व्यवहार का विश्लेषण व मूल्यांकन करना और नीति के किसी भी पहलू पर जाँच कर प्रतिवेदन देना जो बच्चों को प्रभावित कर रहा हो और उसके समाधान के लिए नये नियम बनाने का सुक्षाव देना।सरकारी विभागों और संस्थाओं में कार्य के दौरान व स्थल पर बच्चों के विचारों का सम्मान को बढ़ावा देना और उसे गंभीरता से लेना।बाल अधिकारों के बारे में सूचना उत्पन्न करना और उसका प्रचार-प्रसार करना।बच्चों से जुड़े आँकड़े का विश्लेषण व संकलन करना।बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और बच्चों की देखभाल करने वाले प्रशिक्षण कर्मियों के प्रशिक्षण पुस्तिका में बाल अधिकार को बढ़ावा देना और उसे शामिल करना:
Geetakumari:
thanks
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