Bal shram Rokne ke liye Sarkar kya kya Prayas kar rahi hai
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Answers
बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई वैधानिक नीति में निम्न कदम उठाए गए:
एक विधायी कार्य-योजना: सरकार ने कुछ रोजगारों में बच्चों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करने और कुछ अन्य रोजगारों में बच्चों की कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित करने के लिए, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम १९८६ को प्रवर्तित किया है।
जहां भी संभव हो, बच्चों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रण और अभिसरण के लिए,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अभिसरण पर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि बाल श्रमिकों के परिवारों को उनके उत्थान के लिए प्राथमिकता दी जाती है।
बाल श्रम के उच्च संकेंद्रण वाले क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चों के कल्याण के लिए परियोजनाएँ शुरू करने हेतु परियोजना-आधारित कार्य योजना।
बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा विधायी नीति अपनाई जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-
रोकथाम
बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६,१८ व्यवसायों और ६५ प्रक्रियाओं में १४ वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है
अधिनियम की धारा २ में परिकल्पित अधिनियम के प्रावधानों को लागु करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास निहित है।
भारत संध द्वारा समय-समय पर प्रवर्तन पर नजर रखा जाता है। प्रवर्तन और जागरूकता पैदा करने के लिए भी समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं।
बचाव और प्रत्यावर्तन
सिएलपीआरए के तहत संचालित निरीक्षण और छापों के दौरान बाल श्रमिकों की पहचान की जाती है, उन्हें बचाया जाता है और प्रवासी बाल श्रमिकों के मामले में, प्रत्यावर्तन के माध्यम से पुनर्वास उपायों को आगे गतिशील किया जाता है, तथा तात्कालिक शिक्षा प्रदान की जाती है जिसका परम उद्देश्य उन्हें शैक्षणिक औपचारिक प्रणाली की मुख्य धारा में जोड़ना है। इसके अलावा बचाए गए बच्चों को पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
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Explanation:
Bal Suraj rokne me liye
- Sarkar ne Bandi lagyinye
- jo bhi Bal Suraj karvata hai use karavas ki Shiksha Hoti hai