bal vivah debate on favour in hindi
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बाल विवाह से आशय है कि जब दो बच्चों को उनके परिवारों की सहमति से एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें विवाह के वास्तविक अर्थ और इसके महत्व को जाने बिना बच्चों को शादी करने के लिए बाध्य किया जाता है।
परिचय: भारत में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि उपरोक्त आयु प्राप्त करने से पहले ही विवाह करा दिया जाता है तो इसे बाल विवाह माना जाएगा। यूनिसेफ ने बाल विवाह को 18 साल से पहले शादी के रूप में परिभाषित किया है और यदि किसी का विवाह इस आयु के पूर्व ही कराया जाता है तो इसे मानवाधिकारों का उलंघन माना जाता है।
बाल विवाह के प्रभाव : जब एक बार बच्चों की शादी कर दी जाती है, तो लड़की को अपने घर छोड़ने और दूसरे स्थान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बचपन में उसे वे भूमिकाएं लेने के लिए मजबूर किया जाता है जिनके लिए वह मानसिक रूप से तैयार नहीं है।
माँ और बहू और पत्नी जैसे बड़ी जिम्मेदारियों को निभाना एक छोटी बच्ची के लिए मुश्किल हो जाता है। अंततः यह स्थिति उन्हें अलगाव और अवसाद की ओर जाती है।
परिचय: भारत में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि उपरोक्त आयु प्राप्त करने से पहले ही विवाह करा दिया जाता है तो इसे बाल विवाह माना जाएगा। यूनिसेफ ने बाल विवाह को 18 साल से पहले शादी के रूप में परिभाषित किया है और यदि किसी का विवाह इस आयु के पूर्व ही कराया जाता है तो इसे मानवाधिकारों का उलंघन माना जाता है।
बाल विवाह के प्रभाव : जब एक बार बच्चों की शादी कर दी जाती है, तो लड़की को अपने घर छोड़ने और दूसरे स्थान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बचपन में उसे वे भूमिकाएं लेने के लिए मजबूर किया जाता है जिनके लिए वह मानसिक रूप से तैयार नहीं है।
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