Best speech on fundamental rights and duties in hindi
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मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित अधिकारों का एक चार्टर है। ये अधिकार सार्वभौमिक है चाहे वे किसी भी जाति के हो सभी नागरिकों को जन्म, धर्म, जाति या लिंग के स्थान पर लागू होते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह- संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करेे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए, प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
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