भोजन पर सबका अधिकार पर आलेख
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Answer: किसी भी व्यक्ति को जन्म के बाद से ही भोजन पाने का प्राकृतिक अधिकार मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से गठित किए गए मानावाधिकार आयोग ये सुनिश्चत करता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और सबको खाना मिले।
भोजन का अधिकार समाज के हर एक व्यक्ति को भूख से मुक्ति दिलाता है और साथ ही उसे सुरक्षित और पोषक भोजन उपलब्ध कराता है।
संयुक्त राष्ट्र महसभा ने 1948 के सार्वभौम (यूनिवर्सल) घोषणा पत्र के आर्टिकल-25 में भोजन के अधिकार को सुरक्षित रखा और इसे समानता, स्वतंत्रता के अधिकार तरह ही वर्णित किया।
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संधि के अनुच्छेद-11 में भी भोजन के अधिकार को प्रमुखता से रखा गया है।
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