भारत को निर्यात वृद्धि के लिये कौन-कौन से प्रयास अपेक्षित हैं?
अथवा
भारत के निर्यात संवर्धन हेतु सुझाव बताइए।
Answers
Explanation:
Corruotion ka khatma
Padje likhe neta
Acchi arthavyavastha je kanoon
Answer:
निर्यातक को निर्यात वस्तुओं के समाशोधन के लिए नौवहन बिल दायर करने से पूर्व विदेश व्यापार महानिदेशालय से पैन आधारित व्यापार पहचान संख्या (बिन) प्राप्त करनी होगी।
निर्यातकों से यह भी अपेक्षित है कि वे अधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर कोड को पंजीकृत करे (जिसके माध्यम से निर्यात आय वसूल किए जाने की आशा है) तथा किसी पिछले (ड्राबैक) प्रोत्साहन के क्रेडिट के लिए नामनिर्दिष्ट बैंक में चालू खाता खोलें।
जब कभी भी कोई नई एयरलाइन, नौवहन लाइन, स्टीमर एजेंट, पतन या हवाई पत्तन प्रचालनरत हो, तो उनके लिए सीमाशुल्क में पंजीकृत होना अपेक्षित है।
निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत निर्यात का इरादा रखने वाले निर्यातकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने लाइसेंस/डीईईसी वही इत्यादि सीमाशुल्क केन्द्र में पंजीकृत करवाएं।
नौवहन बिल का प्रक्रियान्वयन
समुद्र मार्ग या वायु मार्ग द्वारा निर्यात के मामले में, निर्यातक ''नौवहन बिल'' प्रस्तुत करेगा तथा सड़क मार्ग द्वारा निर्यात के मामले में, वह निर्धारित प्रपत्र में ''निर्यात बिल'' प्रस्तुत करेगा जिसमें निर्धारित ब्यौरे निहित हों यथा निर्यातक, प्राप्तकर्ता का नाम, इन्वायस संख्या, पैकिंग के ब्यौरे, वस्तुओं का विवरण, मात्रा, एफओबी मूल्य इत्यादि। नौवहन बिल के साथ अन्य दस्तावेज यथा पैकिंग सूची, इन्वायस, निर्यात संविदा साखपत्र इत्यादि की प्रति भी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।
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