Hindi, asked by sachintiwari5628, 8 months ago

भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का मूल्यांकन करें

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Answered by Anonymous
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here's your answer

  • राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां · युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है। · 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है।

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