भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की व्याख्या कीजिए
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राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां · युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है। · 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है।
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राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां · युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है। · 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है।
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