भारत का संविधान
भाग4क
नागरिकों के मूल कर्त्तव्य
अनुच्छेद 51 क
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इसे भाग 4(क) में अनुच्छेद 51(क) के तहत रखा गया. 1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें.
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