भारत के संविधान में किन शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया
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अनुच्छेद 248 अपशिष्ट विधायी शक्तियों अर्थात जो उक्त तीनों सूचियों में उल्लेखित नहीं है को केंद्र सरकार में निहित करता है। संघ सूची की प्रविष्टि नंबर 97 उपबंध करती है कि कोई ऐसे दूसरे विषय जो राज्य सूची समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है उन पर केंद्र सरकार को अनन्य रूप से कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
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