भारत के संविधान में मौलिक अधिकार
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मूल रूप में भारत के संविधान के भाग III में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इनमें सम्पति का अधिकार शामिल था। जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं
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मूल रूप में भारत के संविधान के भाग।।। में सात मोलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इनमे संपत्ति का अधिकार शामिल था।जिससे ४४वे संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब केवल छः मॉलिक अधिकार है; जो इस प्रकार है।
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